आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग के बाद कागजों के सत्यापन की पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके OTP(One Time Password) सुविधा को शुरू किया है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद करदाताओं को ई-फाइलिंग के बाद पावती रशीद (आईटीआर-वी) को आयकर विभाग के बेंगलुरू स्थित कार्यालय नहीं भेजना होगा। इस सुविधा का इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग, आधार नंबर, एटीएम और ई-मेल के जरिये किया जा सकता है।
इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से अधिसूचित नियमों के अनुसार कोई भी आयकरदाता जिसकी बार्षिक इनकम पाँच लाख या उससे कम है और जिसका कोई रिफंड दावा नहीं है, वह ई-फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न के सत्यापन के लिए विभाग के पास पंजीकृत अपने मोबाइल फ़ोन नंबर और ई-मेल से सीधे अपना इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड (OTP Password) जेनरेट कर सकता है।
हालांकि OTP प्रणाली के लिये कुछ खास शर्तें भी रखी गयी हैं, जिन्हें आयकर अधिकारी अलग-अलग आयकर दाताओं के जोखिम और प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुये तय करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह हुआ कि पांच लाख या उससे कम सालाना इनकम वाले पैन नंबर के बारे में यदि विभाग के पास कोई प्रतिकूल अवलोकन है तो ऐसी स्थिति में उस करदाता के लिये मोबाइल और ईमेल के जरिये सीधे वेरीफिकेशन की अनुमति नहीं होगी। उसे अन्य तय प्रक्रियाओं को अपनाना होगा जैसे आधार नंबर, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम से लिंक अप करना होगा। इसके अलावा Internet Banking इस्तेमाल करने वाले करदाताओं को उनके ई-रिटर्न को सत्यापन करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन की सुविधा दी गयी है।
नियमों में कहा गया है कि यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और आयकरदाता इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड और ट्रांसेक्शन पासवर्ड से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। एजेंसी
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